मंडल की शक्तियां:-1.माध्यमिक शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, शिक्षण पाठ्यक्रम विहित करना
2.
भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब में शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना |
3.
* भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियो के लिए व्यावसायिक आचरण शिष्टाचार तथा आचार नीति संहिता के मानक विहित करना |
4.
३ २ के अधीन महिलाओं के यौन उत्पीडन का मामला लाया जाता है तो उनके मूल अधिकारों की संरक्षा के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करना, जब तक कि समुचित विधान नहीं बनाये जाते उच्चतम न्यायालय का संविधानिक कर्त्तव्य है.